सैयद अली शाह गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने पर यूएपीए के तहत प्राथमिकी | भारत समाचार

श्रीनगर: अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और बुधवार को उनकी मौत के बाद कथित तौर पर ‘राष्ट्र विरोधी’ नारे लगाने को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि बडगाम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें गिलानी का शव पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिखाया गया था।
हालांकि, जैसे ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, दिवंगत अलगाववादी नेता के सहयोगियों ने झंडा हटा दिया।
91 वर्षीय गिलानी का लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात श्रीनगर में उनके आवास पर निधन हो गया।
शव को पास की एक मस्जिद के कब्रिस्तान में दफनाया गया।
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