केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस के अनुसार बाहरी गतिविधियियों को खोला जायेगा. अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
पांच अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को बंद रखा गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कंटेनमेंट जोन को 31 अगस्त तक के लिए बंद रखा है। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा।
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स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर सरकार ने इजाजत दी है और कहा है की सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा वंदेभारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है।
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आइये विस्तार से जानते है क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां इन सबको अभी बंद रखा गया है और इनको खोलने का फैसला बाद में हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा.
- कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा और इसको सख्ती से लागू किया जायेगा. निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना अनिवार्य है.
- देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने पास राखी है, इसका मतलब सरकार कंटेंटमेंट जोन को लेकर बहुत गंभीर है और ख़ुद इसकी निगरानी करेगी। राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है.
- अब अनलॉक 3 के आजाने से किसी भी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अब आपको अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी.
- सभी दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा. आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल पहले की तरह करते रहें। इससे आपको समय समय पर अलर्ट मिलता रहेगा।
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