Amazon Vs Future Vs Reliance arbitration case : सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए 24,713 करोड़ के सौदे को चुनौती देने वाली अपील पर ई – कॉमर्स जायंट अमेजन को राहत दे दी है, समिति ने सौदा पर रोक लगा दी है। मध्यस्थता अदालत ने अंतरिम आदेश में फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपना खुदरा कारोबार बेचने से रोक लगा दी है।

Amazon Vs Future Vs Reliance – What Amazon Says –
इस खबर की पुष्टि करते हुए अमेजन के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम इस आपातकालीन मध्यस्थता के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम इस आदेश के लिये आभारी हैं, जो हमे अपेक्षित राहत देगा। हम मध्यस्थता प्रक्रिया के त्वरित निस्तारण के लिये प्रतिबद्ध हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम अमेजन मध्यस्थता प्रक्रिया के तेजी से संपन्न होने की उम्मीद करते है।”
Amazon Vs Future Vs Reliance – What is the complete Matter?
क्या है पूरा मसला?
अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप को कानूनी नोटिस जारी किया जिसमे उसने किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी रिटेल कंपनी को 24,713 करोड़ रुपये में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचकर ई-कॉमर्स कंपनी के साथ करार का उल्लंघन किया है। जिसके खिलाफ याचिका की सुनवाई सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र में 16 अक्तूबर 2020 को हुई थी।
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अमेजन vs फ्यूचर vs रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ वीके राजा ने अमेजन के पक्ष में अंतरिम फैसला सुनाया और इस सौदे को फिलहाल रोकने को कहा और जब तक इस मामले में मध्यस्थता अदालत अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक सौदा नहीं किया जा सकता है ।
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